कुल पेज दृश्य

10 मई 2012

संशोधित प्रक्रिया से कपास निर्यात में आएगी तेजी

कपास निर्यात में दिलचस्पी रखने वाले निर्यातकों के आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने प्रक्रिया में संशोधन किया है। अब निर्यातकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र संशोधित प्रक्रिया के आधार पर दिए जाएंगे।
पहले संबंधित विभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्यातक आवेदन जमा करते थे, लेकिन अब डीजीएफटी ने सभी दस्तावेज व संबंधित कागजात ई-मेल के जरिए भेजना अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद है - निर्यातकों की तरफ से कागजात जमा कराते समय अगर किसी तरह की पूछताछ होती है तो इसका जवाब आसानी से दिया जा सके।
मौजूदा चलन के मुताबिक, एक निर्यातक को सभी वैध दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कराना होता है। डीजीएफटी अधिकारियों की तरफ से इन कागजात की जांच के बाद पूछताछ होती है। संबंधित दस्तावेज जमा कराने के बाद डीजीएफटी अधिकारी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हैं और इसमें कुछ हफ्ते का समय लगता है और कभी-कभी महीने भर का समय भी। आवेदन के नए प्रारूप से हालांकि पंजीकरण प्रमाणपत्र कुछ दिनों में जारी हो सकते हैं।
प्रक्रिया में तेजी लाने की दरकार थी क्योंकि डीजीएफटी ने कपास निर्यातकों के लिए इस महीने की शुरुआत में दिशानिर्देशों में संशोधन किया था। सामान्य तौर पर एक निर्यातक को निर्यात करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से कम से कम एक महीने का समय चाहिए होता है। (BS Hindi)

कोई टिप्पणी नहीं: