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14 मार्च 2013

गांव के गोदामों से भी मिलेगी नेगोशिएबल रसीद

आर एस राणा नई दिल्ली | Mar 14, 2013, 02:24AM IST इन जिंसों की मिलेगी रसीद :- अनाज, मसाले, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, साबुत मसाले, मसाला पाउडर, चाय, कॉफी, तंबाकू और रबर ग्राम स्तर पर सोसायटी के गोदामों को भी दी जा रही है मान्यता अब प्राइमरी सहकारी संस्थाओं के गोदामों में भी जिंसों का भंडारण करके किसान और ट्रेडर्स नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्राप्त कर सकेंगे। भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) ने प्राइमरी सहकारी संस्थाओं के वेयरहाउस को भी रसीद देने के लिए मान्यता देनी शुरू कर दी है। डब्ल्यूडीआरए के टेक्निकल डायरेक्टर डॉ. एन के अरोड़ा ने बिजनेस भास्कर को बताया कि गांव स्तर पर किसानों और ट्रेडर्स को लाभ पहुंचाने के लिए डब्ल्यूडीआरए ने प्राइमरी सहकारी संस्थाओं के गोदामों को भी मान्यता देनी शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरूआत की जा चुकी है तथा राज्य में सहकारी संस्थाओं के 13 वेयरहाउसों को नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद देने के लिए मान्यता दी जा चुकी है जबकि 8 और वेयरहाउसों को जल्द ही मान्यता दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सहकारी संस्थाओं से अभी तक 150 आवेदन वेयरहाउसों को मान्यता देने के लिए मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्राइमरी सहकारी संस्थाओं के गोदामों को नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद की मान्यता मिलने से किसान और ट्रेडर्स को लाभ मिलेगा। किसान और ट्रेडर्स मान्यता प्राप्त वेयर हाउसों में 115 जिंसों को रखकर उसके एवज में रसीद प्राप्त कर सकते हैं तथा वेयरहाउस से मिली रसीद से बैंकों से आसानी से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं तथा जरूरत के समय जिंस के बजाय वेयर हाउस से मिली रसीद को ही सीधे खरीददार को बेच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्राइमरी सहकारी संस्थाएं हैं। इन सहकारी संस्थाओं द्वारा बनाए गए गोदामों में बीज और खाद आदि का भंडारण किया जा रहा है। डब्ल्यूडीआरए से एनडब्ल्यूआर की मान्यता मिलने से अब इन गोदामों में जिंसों का भंडारण भी किया जा सकेगा। इससे किसानों पर नई फसल की आवक के समय अपनी जिंस बेचने का दबाव नहीं होगा। डॉ. अरोड़ा ने बताया कि क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को वेयर हाउस रसीद पर 7 फीसदी की दर से बैंकों से ऋण मिल रहा है तथा समय पर अदायगी करने वाले किसानों को 3 फीसदी की छूट का लाभ भी मिल रहा है। ट्रेडर्स को वेयर हाउस रसीद पर 11 फीसदी की दर से बैंकों से आसानी से ऋण मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अनाज, मसाले, दलहन और तिलहनी जिंसों के अलावा खाद्य तेलों को भी वेयर हाउस में रख कर रसीद प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, साबूत मसलों के साथ ही मसाला पाउडर भी वेयर हाउसों में रखे जा सकेंगे। अन्य जिंसों में चाय, कॉफी, तंबाकू और रबर को भी किसान या ट्रेडर्स मान्यता प्राप्त वेयर हाउस में रखकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। (Business Bhaskar.....R S Rana)

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