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26 मार्च 2013

अब जिंस वायदा निवेशकों को देना होगा मोबाइल नंबर

जिंस वायदा कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) कड़े कदम उठाने जा रहा है। जिंसों का वायदा कारोबार करने वाले निवेशकों के लिए अब मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। पहली अप्रैल से मोबाइल नंबर नहीं देने वाले निवेशकों को जुर्माना भरना होगा। एफएमसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिंस वायदा कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े कदम उठाये जायेंगे। इसी के तहत जिंस वायदा में कारोबार करने वाले निवेशकों के लिए पहली अप्रैल से मोबाइल नंबर देना अनिवार्य किया गया है। मोबाइल नंबर से निवेशकों को दैनिक आधार पर उसके द्वारा खरीदी और बेची गई पोजिशन की जानकारी एक्सचेंजों द्वारा दी जायेगी। इसका फायदा निवेशकों को भी मिलेगा। उन्हें हर दिन अपने सौदे की जानकारी मिलेगी, साथ ही इससे जिंस एक्सचेंजों के कारोबार में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि पहली अप्रैल से पहले मोबाइल नंबर नहीं देने वाले निवेशकों पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। जुर्माने की राशि 500 रुपये प्रति दिन और 5,000 रुपये प्रति महीने के आधार पर वसूली जायेगी तथा जुर्माने की राशि निवेशक के खाते से काट ली जायेगी। उन्होंने बताया कि जिंस वायदा कारोबार को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए और भी कड़े कदम उठाने की योजना है। मालूम हो कि वर्ष 2011-2012 में जिंस वायदा कारोबार में कई कंपनियों ने आपसी गठजोड़ करके ग्वार और ग्वार गम की कीमतों में तेजी ला दी थी जिसकी वजह से मार्च 2012 में सरकार ने ग्वार और ग्वार गम के वायदा कारोबार पर रोक लगानी पड़ी थी। एनसीडीईएक्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने अपने सभी ग्राहकों को मोबाइल नंबर देने के लिए सूचित कर दिया है। एनसीडीईएक्स पर कार्य कर रहे 98.5 फीसदी निवेशकों ने मोबाइल नंबर जमा करा भी दिए हैं तथा उन्हें उनके द्वारा खरीद या फिर बेचे गए सौदे की जानकारी दैनिक आधार पर दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उम्मीद है बाकी बचे हुए निवेशक भी 31 मार्च से पहले अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर देने का सबसे ज्यादा फायदा निवेशकों को ही होगा। (Business Bhaskar....R S Rana)

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