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19 मार्च 2014

एफएमसी ने बदलीं जुर्माने की शर्तें

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने फैसला किया है कि अगर राष्ट्रीय जिंस एक्सचेंजों के सदस्य ग्राहकों से आवश्यक मार्जिन मनी नहीं लेंगे तो उन पर 5 फीसदी तक जुर्माना लगाया जाएगा। मार्जिन मनी में कमी की गलत सूचना देने पर 100 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा। नैशनल स्पॉट एक्सचेंज के भुगतान घोटाले के संदर्भ में जिंस वायदा बाजार नियामक ने कहा, 'सदस्यों के खातों की जांच और अन्य मामलों की छानबीन के दौरान हमें कई ऐसे सबूत मिले, जिसमें सदस्यों ने अपने ग्राहकों से या तो मार्जिन मनी लिया ही नहीं या कम लिया। इसलिए जिंस एक्सचेंजों के सदस्यों पर ग्राहकों से मार्जिन न वसूलने या कम वसलूने पर 2 कारोबार दिनों बाद जुर्माना लगाया जाएगा।' इस पत्र के संदर्भ का मतलब यह है कि नियामक ने सदस्यों को यह स्वीकृति दी है कि वह ट्रेडिंग ऑर्डर के दो दिनों के भीतर ग्राहक से मार्जिन मनी वसूल कर लें। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। एफएमसी ने यह भी प्रावधान किया है कि अगर किसी ग्राहक का मार्जिन लगातार तीन दिनों तक कम रहा तो इस राशि पर हर दिन एक फीसदी जुर्माना लगेगा। मार्जिन वसूली न करने के मामले में जुर्माना कारोबार के पहले दिन से लागू होगा। नियामक ने एक्सचेंजों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिसमें सदस्य ग्राहकों से प्राप्त होने वाले मार्जिन मनी की रिपोर्ट कारोबारी दिवस के अंत में और मार्जिन मनी में कमी की रिपोर्ट कारोबार के पांच दिनों के अंदर (टी पल्स 5) एक्सचेंज को दे सकें। एफएमसी ने यह बात साफ कर दी है कि मार्जिन मनी कम प्राप्त होने की रिपोर्ट न देने को यही माना जाएगा कि मार्जिन का संग्रहण ही नहीं हुआ और इसके मुताबिक ही जुर्माना लगेगा। एक महीने में तीन या इससे ज्यादा बार डिफॉल्ट करने वालों पर जुर्माना मार्जिन मनी में कमी 5 फीसदी लगाया जाएगा। जुर्माने की वसूली एक्सचेंजों द्वारा कारोबारी माह के अंतिम कार्यदिवस के 5 से ज्यादा दिनों के बाद नहीं की जाएगी। जुर्माने की पूरी राशि निवेशक सुरक्षा फंड में जमा करानी होगी। एक्सचेंजों को जुर्माने के संग्रहण के बारे में एफएमसी को रिपोर्ट कारोबारी माह के अगले माह की 10 तारीख तक देनी होगी। (BS Hindi)

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