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14 अप्रैल 2015

हरियाणा में भी गेहूं की खरीद नियमों में सरकारी ने दी छूट

आर एस राणा
नई दिल्ली। मार्च और अप्रैल महीने मेें हुई बेमौसम बारिष और ओलावृश्ट्रि से गेहूं की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने हरियाणा में भी गेहूं के खरीद नियमों में छूट दी है। राज्य सरकार की खरीद एजेंसियां 9 फीसदी तक टूटे हुए गेहूं की खरीद भी अब कर सकेंगी, साथ ही 10 फीसदी तक लस्टर लोस गेहूं पर किसान को पूरी कीमत मिलेगी।
खाद्य मंत्रालय के अनुसार 9 फीसदी तक टूटे हुए गेहंूू की खरीद भी सरकारी एजेंसियों द्वारा 1,450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ही की जायेगी, जबकि पहले 6 फीसदी तक टूटे हुए गेहूं की खरीद ही सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती थी। इसके अलावा 10 फीसदी तक लस्टर लोस गेहूं की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जायेगी। अगर 10 फीसदी से ज्यादा लस्टर लोस गेहूं है तो फिर कीमत में कटौती की जायेगी।
खाद्य मंत्रालय के अनुसार चालू रबी में बेमौसम बारिष और ओलाृश्ष्टि से गेहूं की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए खरीद नियमों में छूट दी गई है। इससे पहले मध्य प्रदेष और राजस्थान में भी गेहूं के सरकारी खरीद नियमों में छूट दी गई थी।......आर एस राणा

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